नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 11 जून तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। याचिका पर सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिए कि वह तत्काल अवमानना की प्रति राज्य सरकार को दें। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी।
अवमानना याचिका में याचिकाकर्ता राजीव लोचन साह ने कहा है कि राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। पूर्व में राज्य सरकार की ओर से दो बार कोर्ट में बयान दिया गया था कि सरकार 2 जून तक राज्य में निकाय चुनाव करा लेगी। लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने न तो चुनाव कराए, न ही कोर्ट के आदेशों का पालन किया। यह एक संवैधानिक संकट है। देश का संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। यदि किसी वजह से राज्य सरकार तय समय के भीतर चुनाव नहीं करा पाती है, तो उस स्थिति में केवल छह माह के लिए प्रशासक नियुक्त किए जा सकते हैं। याचिका में कहा है कि राज्य सरकार ने चुनाव कराने के बजाय प्रशासकों का कार्यकाल और बढ़ा दिया। यह उच्च न्यायालय के आदेश एवं राज्य सरकार के अपने दिए गए वचन के विरुद्ध है।